हरियाणा सरकार ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को साफ पेयजल प्रदान करने के लिए जल एटीएम नीति तैयार की है।
इस नीति के तहत, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पार्क, पार्किंग क्षेत्र और बाजार जैसे सार्वजनिक स्थानों को चुना जायेगा|
दो पानी एटीएमों के बीच 400 मीटर की दूरी होगी, जिसे लोगों की सुविधा के अनुसार समायोजित किया जायेगा।
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