- गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से छः दशक पुरानी संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को पांच साल के लिए विराम लगाने का निर्णय लिया है. पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के अलावा विदेशी पर्यटकों को अब देश के कुछ सबसे प्राचीन स्थानों पर जाने की इजाजत दी जाएगी, जिसके लिए विशेष परमिट के बिना, जाने की अनुमति नहीं होती थी.
- विदेशी (संरक्षित क्षेत्रों) आदेश, 1958 के तहत, कुछ राज्यों में आंतरिक रेखा में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आने वाले क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था. वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं.
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बिना परमिट के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की यात्रा कर पाएंगे विदेशी
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