i. सरकार ने आयकर नियमों में संशोधन किया है, जो अब ट्रांजिंडरों को अपने कर-संबंधित लेनदेन के लिए एक स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करने के लिए, आवेदकों की एक स्वतंत्र श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अनुमति देगा.
ii.सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी), जो विभाग के लिए नीति तैयार करता है, ने एक अधिसूचना जारी की है, जो ट्रांजिंडरों को पैन के लिए आवेदन करने हेतु एक नया टिक बॉक्स प्रदान करेगा. अधिसूचना आयकर अधिनियम की धारा 139A और 295 के तहत जारी की गयी है, जो एक व्यक्ति द्वारा पैन संख्या प्राप्त करने के लिए एक नयी आवेदन प्रक्रिया को चिन्हित करती है.
ii.सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी), जो विभाग के लिए नीति तैयार करता है, ने एक अधिसूचना जारी की है, जो ट्रांजिंडरों को पैन के लिए आवेदन करने हेतु एक नया टिक बॉक्स प्रदान करेगा. अधिसूचना आयकर अधिनियम की धारा 139A और 295 के तहत जारी की गयी है, जो एक व्यक्ति द्वारा पैन संख्या प्राप्त करने के लिए एक नयी आवेदन प्रक्रिया को चिन्हित करती है.
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