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CBDT ने जारी की सीमलेस कर भुगतान सेवा

  • केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए एक सरलीकृत आय कर रिटर्न फॉर्म-1 ‘सहज’ जारी किया है।
  • 50 लाख रुपये तक की आय वाला कोई भी व्यक्ति जो वेतन, एक घर की संम्पति/ या ब्याज जैसी कोई भी आय प्राप्त करता है, इसे भर सकता है|
  • इस पहल से लगभग 3 करोड़ करदाताओं को फायदा हुआ, जिन्होंने इस सरलीकृत फॉर्म द्वारा रिटर्न भरा।

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